TA {Town Allowance} for Bihar Teachers | शहर के आठ कि.मी. परिधि के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शहरी भत्ता दिया जा सकेगा। - TRE|HM|HT|Exclusive
Salary Calculator with annual increment [BPSC TRE, Exclusive, HM and HT]

TA {Town Allowance} for Bihar Teachers | शहर के आठ कि.मी. परिधि के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शहरी भत्ता दिया जा सकेगा।

शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता तय करने की शक्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रत्यायोजित किया गया। 

शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता स्वीकृत करने का अधिकार अब जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास किया गया। अबतक यह अधिकार उप-विकास आयुक्त के पास था। शिक्षा विभाग, बिहार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। दरअसल, बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली, 1980 के प्रावधान के तहत शहरी सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों को आवास भत्ता की स्वीकृति के लिए विभाग स्तर पर उपविकास आयुक्त को शक्ति दी गई थी। कालांतर में स्थानीय निकायों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं विभाग द्वारा उन्हें वेतनमान देते हुए समय-समय पर राज्य कर्मियों के अनुरूप मकान किराया भत्ता दिए जाने के प्रावधान, कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सीमा में शामिल करने, नए शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित किए जाने के कारण संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह व्यवस्था राजकीयकृत उच्च विद्यालयों, उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय व राजकीय बुनियादी विद्यालय में लागू होगी।

इसे भी पढ़ें: टाइम-बॉन्ड (कालबद्ध) 🔗 प्रोन्नति प्रारंभिक नियोजित शिक्षक को स्नातक ग्रेड वेतनमान में प्रोन्नति के लिए आवेदन देने हेतु जिला से निर्गत पत्र। GoTO Page 👈

पत्र में कहा गया है : बिहार राज्य कर्मचारी आवास भत्ता नियमावली 1980 के तहत राजकीयकृत उच्च विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को आवास भत्ता की स्वीकृति के लिए बिहार राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह शिक्षा विभाग बिहार पटना ने पत्र जारी कर बिहार राज्य कर्मचारी मकान किराया भत्ता नियमावली 1980 के कडिका-4 के प्रावधान के आलोक में अहरक नगर के शहरी सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को आवास भत्ता की स्वीकृति हेतु विभाग स्तर से उप विकास आयुक्त को शक्ति पर आयोजित की गई है इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1150 दिनांक 26 अप्रैल 1986 द्वारा निर्देश निर्गत है। विदित हो कि कालांतर में स्थानीय निकायों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति एवं विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11 आठ 2015 द्वारा उन्हें वेतनमान देते हुए समय-समय पर राज्य कर्मियों के अनुरूप मकान किराया भत्ता दिए जाने के प्रावधान कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों सीमा में शामिल करने नई शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित किए जाने एवं शिक्षा विभाग अंतर्गत जिले में नई संरचना लागू होने के पश्चात विभागीय पत्रों की 1150 दिनांक 26 अप्रैल 1986 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी उपर्युक्त पृष्ठभूमि में विभागीय पत्रों की 1150 दिनांक 26 अप्रैल 1986 में वर्णित शर्तों को यथावत रखते हुए वित्त विभाग द्वारा घोषित भारत शहर के शहरी सीमा के 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों जिन्हें मकान किराया भत्ता दे है को शहरी आवास भत्ता स्वीकृत करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र निर्गत करने की तिथि शक्ति पर प्रायोजित की जाती है।

  • सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत जो पहले से थे और जो आज के तारीख तक बनाए गए के 8 किलोमीटर परिधि में आने वाले सभी सरकारी विद्यालय। 
  • आवास भत्ता भी मिलेगा और शहरी भत्ता भी दिया जा सकेगा। 
  • सभी तरह के शिक्षक, परिचायी, लिपिक आदि को देय होगा। 
  • प्राथमिक से उच्य माध्यमिक तक के शिक्षकों पर लागू होगा। 

💙 अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह शिक्षा विभाग बिहार पटना ने पत्र  PDF 🔗  के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र  PDF Letter Link 🔗 

Post a Comment

Thanks! Regularly Visit niyojit.in