शिक्षा विभाग
अधिसूचना संख्या: 11 / नि 03-02/2025 पटना, दिनांक
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय लिपिक के पदों पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग का गठन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
(क) यह नियमावली "बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(ग) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ। - इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विशेष कोई बात न हो -
(i) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;
(ii) "प्रशासी विभाग" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
(iii) "विद्यालय" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उन्नत / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी शामिल होंगे;
(iv) "माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय / नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय / उन्नत माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-10 तक की पढ़ाई होती है;
(v) "उच्च माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय / उन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-12 तक की पढ़ाई होती है;
(vi) "जिला परिषद्" से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद्;
(vii) "नगर निकाय" से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था-नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत;
(viii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विद्यालय लिपिक संवर्ग;
(ix) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी;
(x) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग;
(xi) "अनुशासनिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है, जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो;
(xii) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक;
(xiii) "विद्यालय लिपिक" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य हेतु नियुक्त विद्यालय लिपिक;
(xiv) "विद्यालय सहायक" से अभिप्रेत है, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के प्रावधान के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय सहायक;
(xv) "विद्यालय परिचारी" से अभिप्रेत है, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के प्रावधान के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय परिचारी;
(xvi) "अनुकंपा समिति" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन विद्यालय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति;
(xvii) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
3. संवर्ग की संरचना।
(i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी।
| क्र.सं. | पदनाम | पद का स्तर |
| ------ | -------- | ---------------- |
| 01 | विद्यालय लिपिक | मूल कोटि |
| 02 | वरिष्ठ विद्यालय लिपिक | प्रोन्नति का प्रथम स्तर |
| 03 | प्रधान विद्यालय लिपिक | प्रोन्नति का द्वितीय स्तर |
(ii) इस संवर्ग में विभिन्न पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।
4. नियुक्ति की प्रक्रिया।
(i) इस संवर्ग में मूल कोटि के पद (विद्यालय लिपिक) पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जा सकेगी।
(ii) मूल कोटि का 15 प्रतिशत पद विद्यालय परिचारी के प्रोन्नति से भरा जाएगा।
(iii) मूल पद की सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।
(iv) सीधी भर्ती हेतु अर्हताएँ निम्नवत् होंगी।
(क) भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का मूल निवासी हो।
(ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/काउंसिल से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट / उच्च माध्यमिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी अथवा कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उप शास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
(ग) न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय-समय पर निर्धारित की जाए। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की पहली अगस्त के आधार पर होगी।
5. आरक्षण।
इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।
6. परिवीक्षा अवधि।
सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवामुक्त कर सकेगा।
7. प्रशिक्षण।
इस संवर्ग के कर्मी को संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।
8. विभागीय परीक्षा।
सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों को यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा के विषय पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व परिषद् द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा।
9. सम्पुष्टि।
परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी।
10. वरीयता।
(i) सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर आयोग के मेधा क्रमानुसार किया जा सकेगा।
(ii) प्रोन्नति से नियुक्त कर्मियों की वरीयता उस नियुक्ति वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों के नीचे होगी।
11. प्रोन्नति।
(i) सेवा में सम्पुष्ट कर्मियों की संवर्ग के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के अनुसार जिला स्तर पर प्रोन्नति हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा दी जा सकेगी।
(ii) प्रोन्नति पर विचारार्थ न्यूनतम कालावधि एवं अन्य शर्त वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।
(iii) जिला स्तरीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्नवत् होगी:-
| क) | जिला पदाधिकारी | अध्यक्ष |
| ख) | उप विकास आयुक्त / अपर जिला दण्डाधिकारी (जो स्थापना के वरीय प्रभार में हो) | सदस्य |
| ग) | जिला शिक्षा पदाधिकारी | सदस्य |
| घ) | जिला कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा समाहरणालय | सदस्य सचिव |
| ड) | जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी। | सदस्य |
| च) | जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्ता, नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी। | सदस्य |
| छ) | जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी। | सदस्य |
12. स्थानांतरण।
यह पद सामान्यतः जिला के अंदर स्थानांतरणीय होगा। संबंधित कर्मी के विरुद्ध कोर्इ गंभीर शिकायत होना अथवा उनके विरुद्ध विशेष गंभीर मामला संज्ञान में आने अथवा उनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हो तो नियुक्ति प्राधिकार स्वयं अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित कर्मी का विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर सकेगा। विशेष परिस्थिति में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अन्य जिलों में भी स्थानांतरण किया जा सकेगा।
13. अनुशासनिक कार्रवाई।
13.1 इस संवर्ग के शिक्षकेतर कर्मी अवचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्धारित किए जाएँगे।
13.2 विशेष रूप से, नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में विद्यालय लिपिक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा।
क. अपने कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन नहीं करना;
ख. कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति;
ग. जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता;
घ. विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना;
च. वित्तीय अनियमितता के मामले;
छ. सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव;
ज. किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना;
झ. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन;
ट. कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे;
13.3 समझा गया निलंबन। - इस संवर्ग का विद्यालय लिपिक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक / पुलिस / सिविल अभिरक्षा में रहा है, उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा।
13.4 अनुशासनिक प्राधिकार, इस संवर्ग के दोषी विद्यालय लिपिक पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकेगा।
क. वृहद् दंड-
i. बर्खास्तगी
ii. अनिवार्य सेवानिवृत्ति
iii. निम्न पद पर पदावनति
iv. कम वेतनमान में पदावनति
v. संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना
ख. लघु दंड-
i. निन्दा
ii. निर्धारित तिथि से निर्धारित दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा
iii. वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो
iv. गैर-संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना
v. प्रोन्नति रोकना
13.5 विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय लिपिक के विरुद्ध "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्रवाई पूर्ण की जा सकेगी।
14. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति।
सेवाकाल में शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मी जिस जिले के विद्यालय में कार्यरत थे, उसी जिले में विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु जिला स्तर पर नियम 11(iii) के तहत गठित समिति सक्षम होगी।
15. अपील।
इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय लिपिक की सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर निर्णय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को होगी।
16. प्रकीर्ण।
(i) शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 द्वारा स्वीकृत विद्यालय सहायक के 1172 पद एवं संकल्प संख्या-2336 दिनांक-23.09.2024 द्वारा स्वीकृत विद्यालय सहायक के 6421 पद कुल 7593 पद विद्यालय लिपिक में समपरिवर्तित समझे जाएंगे।
(ii) शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के आलोक में मरणशील घोषित राजकीय/राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक के पद रिक्त होने के फलस्वरूप स्वतः "विद्यालय लिपिक" में परिवर्तित समझे जाएंगे।
(iii) शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के आलोक में जिलों में अनुकंपा के आधार पर नियोजित विद्यालय सहायक इस नियमावली के लागू होने पर विद्यालय लिपिक पद पर नियुक्त समझे जाएंगे।
17. अवशिष्ट मामले।
इस नियमावली में जिन विषयों के लिए विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके लिए सरकार के प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में विनिर्दिष्ट प्रावधान लागू होंगे।
18. कठिनाइयों का निराकरण।
इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा विधि विभाग के परामर्श से समय-समय पर सामान्य या विशेष निदेश जारी किया जा सकेगा।
19. शिथिल करने की शक्ति।
जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किसी उपबंधों को सरकार द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।
20. निर्वचन।
इस नियमावली के किसी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।
21. निरसन एवं व्यावृत्ति।
(i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के नियोजन संबंधी शिक्षा विभाग का संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 निरसित माना जाएगा। परन्तु इस निरसन के बावजूद इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त संकल्प के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी मानो वे सभी इस नियमावली के अधीन किए गए हों।
(ii) पूर्व के नियमावली के कार्यान्वयन के क्रम में निर्मित अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र, पत्र आदि में निहित वे निदेश, जो इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुकूल संशोधित समझे जाएँगे।
(डॉ. एस. सिद्धार्थ)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।
ज्ञापांक-11/नि 03-02/2025 पटना, दिनांक
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी निदेशक, पंचायतीराज विभाग/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पंचायतीराज विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप शिक्षा आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यपालक पदाधिकारी (जिला समाहरणालय)/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव व अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।