बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित नियम और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
- कोचिंग और प्रसारण में भाग लेने पर रोक: सरकारी सेवक किसी भी प्रकार के कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट या वेबिनार में आमंत्रित किए जाने पर हिस्सा नहीं लेंगे।
- सोशल मीडिया से कमाई की मनाही: वे अपने सरकारी या व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं कर सकते और न ही कोई आय (जैसे ऑनलाइन क्लास या चैट से अतिरिक्त कमाई) प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकारी आईडी के प्रयोग पर रोक: पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए सरकारी फोन नंबर या सरकारी ईमेल आईडी का उपयोग करना सख्त मना है।
- रील्स और लाइव टेलीकास्ट पर पाबंदी: कार्यालय (ऑफिस), कार्यस्थल या किसी भी सरकारी मीटिंग का वीडियो, रील बनाना या लाइव टेलीकास्ट करना प्रतिबंधित है।
- राजनीति से पूरी दूरी: किसी भी राजनेता, राजनीतिक पार्टी या सरकारी नीति का समर्थन अथवा आलोचना करने की सख्त मनाही है।
- गोपनीयता (Privacy): कोई भी गोपनीय (सीक्रेट) सरकारी जानकारी या सरकारी दस्तावेज पब्लिक में या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया जा सकता।
- शालीनता बनाए रखना: सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ट्रोलिंग करना, भड़काऊ पोस्ट डालना या कोई भी विवादित प्रोफाइल पिक्चर (DP) लगाना सख्त मना है।

