शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के सचिव राजीव रौशन द्वारा 28 अगस्त 2026 को पत्र संख्या: 967 जारी करते हुए 'बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026' के पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश और समय-सारणी अधिसूचित की गई है। यह आदेश राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण प्रक्रिया ससमय पूर्ण करने का निर्देश देता है।
शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं
- स्थानांतरण प्रक्रिया को तीन चरणों (समानुपातिकरण, पारस्परिक एवं सामान्य) में पूर्ण किया जाएगा।
- समानुपातिकरण हेतु राज्यभर से कुल 72,800 अधिशेष शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- स्थानांतरण की संपूर्ण कार्रवाई ई-शिक्षाकोष पोर्टल (E-Shikshakosh) पर ऑनलाइन होगी।
- स्थानांतरण अंक की गणना पदस्थापन स्थल, सेवा अंक और वरीयता अंक को मिलाकर की जाएगी।
- आपत्ति दर्ज करने के उपरांत 10 से 14 सितंबर 2026 तक अंतिम स्थानांतरण सूची प्रकाशित की जाएगी।
स्थानांतरण प्रक्रिया के तीन प्रमुख चरण
राज्य के सरकारी विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली के अंतर्गत स्थानांतरण प्रक्रिया को तीन अलग-अलग चरणों में बांटा गया है:
| चरण (Stage) | स्थानांतरण का प्रकार | प्रमुख उद्देश्य एवं विवरण |
|---|---|---|
| प्रथमतः चरण | समानुपातिकरण (Rationalization) | मानक मंडल के अनुसार सरप्लस (अधिशेष) शिक्षकों का शिक्षक-विहीन या कमी वाले (Deficit) विद्यालयों में पदस्थापन। |
| द्वितीय चरण | पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) | दो शिक्षकों की आपसी सहमति के आधार पर नियमानुसार पारस्परिक स्थानांतरण। |
| तृतीय चरण | सामान्य स्थानांतरण (General Transfer) | शेष पात्र शिक्षकों का उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियमानुसार सामान्य स्थानांतरण। |
त्रिस्तरीय स्थापना समितियों का गठन एवं उत्तरदायित्व
स्थानांतरण प्रक्रिया की निगरानी और अनुमोदन के लिए तीन स्तरों पर स्थापना समितियों का गठन किया गया है:
- जिला स्तर: जिला पदाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति।
- प्रमंडल स्तर: प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्रमंडलीय स्थापना समिति।
- राज्य स्तर: निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) एवं निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) की संयुक्त अध्यक्षता में गठित राज्य स्थापना समिति।
विभागीय पत्र में निर्देश दिया गया है कि संबंधित अधिकारी अपनी समिति के सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया को अविलंब पूर्ण करें ताकि समय पर निर्णय लिए जा सकें।
ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर मेरिट स्कोर (Transfer Score) की गणना
ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से आवेदनों के निस्तारण हेतु स्पष्ट नियम बनाए गए हैं:
- यदि किसी विद्यालय के लिए केवल एक शिक्षक ने आवेदन किया है, तो उनका पदस्थापन सीधे उसी विद्यालय में कर दिया जाएगा।
- यदि एक ही पद/विद्यालय के लिए एक से अधिक आवेदन आते हैं, तो सर्वोच्च Transfer Score वाले शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी।
- स्थानांतरण अंक तीन घटकों का योग होगा: पदस्थापन स्थल अंक + सेवा अंक + वरीयता अंक।
- पदस्थापन स्थल और सेवा अंक प्रोफाइल डेटा से स्वतः लिए जाएंगे, जबकि वरीयता अंक अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ऑटो-जनरेट होंगे।
समानुपातिकरण एवं औबंधिक सूची का समय-सारणी शेड्यूल
शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए निम्नलिखित आधिकारिक तिथियां निर्धारित की हैं:
- 31 अगस्त 2026: समानुपातिकरण और समायोजन की प्रक्रिया के लिए पोर्टल पुनः खोला जाएगा।
- 05 सितंबर 2026 तक: वरीयता अंकों के दस्तावेजों की प्राथमिक समीक्षा एवं औबंधिक सूची (Provisional List) का प्रकाशन।
- 06 से 09 सितंबर 2026: औबंधिक सूची पर शिक्षकों द्वारा विसंगतियों (आपत्तियों) को पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना।
- 10 से 14 सितंबर 2026: आपत्तियों के निराकरण के पश्चात पोर्टल पर अंतिम स्थानांतरण सूची का प्रकाशन। इसी अवधि में पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई भी संपन्न होगी।
अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद ही शिक्षकों को नए विद्यालय में पदस्थापन एवं योगदान (Joining) की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी करनी होगी।